


A | जागरण संवाददाता, बिजनौर। तमंचे के साथ किशोर का फोटो वायरल होने के मामले में तीन दिन तक थाने में बैठाने पर पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। एएसपी देहात की जांच रिपोर्ट पर पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। एसपी ने नूरपुर कस्बा चौकी प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा व सिपाही अंकित को निलंबित दिया है।,नूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोर का तमंचे के साथ एक फोटो वायरल हुआ था। नूरपुर पुलिस ने एक सप्ताह पहले किशोर को हिरासत में ले लिया था। किशोर को पुलिस के पकड़ने की सूचना पर उसकी बीमार दादी की सदमे में मौत हो गई थी। इस मामले में स्वजन ने एसपी से नूरपुर पुलिस की शिकायत की थी।,आरोप लगाया था कि किशोर कस्बे में एक होटल में काम करता था। आठ दिन पहले उसने काम छोड़ दिया था। इस पर होटल मालिक ने नूरपुर थाने के एक सिपाही अंकित के साथ मिलकर उसका तमंचे के साथ फोटो वायरल किया है। होटल मालिक के दोस्त मन्नान ने ही उसके हाथ में तमंचा देकर फोटो खींचा था। शिकायत के बाद एसपी ने एएसपी देहात को जांच दी थी। ,एएसपी देहात विनय कुमार सिंह की जांच रिपोर्ट पर पुलिसकर्मियों को तमंचे के साथ फोटो प्रसारित होने में लापरवाही का दोषी पाया गया। एसपी ने कस्बा चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र शर्मा और सिपाही अंकित को निलंबित कर दिया है। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक समेत तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। ,फरार मन्नान की तलाश किशोर ने पूछताछ में बताया था कि उसके हाथ में तमंचा होटल मालिक के जानकार मन्नान ने दिया था। अब पुलिस मन्नान की तलाश कर रही है। एएसपी देहात ने बताया कि मन्नान के पकड़े जाने के बाद किशोर और होटल मालिक को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल मन्नान की तलाश की जा रही है।。 जागरण संवाददाता पौड़ी। कोतवाली पौड़ी के तलसारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार आत्महत्या प्रकरण के पांचों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन का याचिका खारिज की है। पांचों आरोपित वर्तमान जिला कारागार खांड्यूसैंण में बंद हैं।,बुधवार को जितेंद्र कुमार आत्महत्या प्रकरण के पांचों आरोपितों की जमानत याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रकरण में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पांचों की जमानत याचिका खारिज की है।,गौरतलब है कि बीते 21 अगस्त की सुबह 4 बजे तलसारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले मृतक युवक ने अपनी फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया था। जिसमें उसने भाजयुमो नेता हिमांशु चमोली सहित अन्य पर उसके पैसे हड़पने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का कारण बताया था। कोतवाली पौड़ी पुलिस ने मृतक युवक के पिता की तहरीर पर भाजयुमो नेता सहित पांच के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में गंभीरता,दिखाते हुए बीते 22 अगस्त को हिमांशु चमोली को गिरफ्तार किया था। चार अन्य आरोपितों को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश पर सभी को पुलिस ने जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया था। सहायक अभियोजना अधिकारी वर्षा व नामित अधिवक्ता अभियोजन आशीष जदली ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी शहजाद ए वाहिद की अदालत ने जितेंद्र कुमार आत्महत्या प्रकरण के आरोपित भाजयुमो नेता हिमांशु चमोली, शुभम खंडूड़ी, गौरव कांबोज, विकास शाह व अभिषेक गैराेला की जमानत याुचिका पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन कर पांचों आरोपितों की जमानत याचिका सिरे खारिज कर दी है।。
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Published on:15:08:23